मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? Who appoints the chief minister?
किसी राज्य का मुख्यमंत्री उस राज्य का प्रमुख होता है लेकिन क्या आप जानते हैं मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? Who appoints the chief minister? और मुख्यमंत्री की नियुक्ति कैसे की जाती है आज हम आपको इसी बारे में बताने जा रहें हैं।
मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? Who appoints the chief minister?
मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है संविधान के अनुच्छेद 164 में मुख्यमंत्री की नियुक्ति का प्रावधान है विधानसभा चुनावों में बहुमत प्राप्त करने वाले पार्टी के नेता को राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किया जाता है।
वास्तव में मुख्यमंत्री का चयन राज्य में विधानसभा चुनाओं में बहुमत प्राप्त करने वाली पार्टी द्वारा किया जाता है पार्टी के किसी नेता को मुख्यमंत्री बनाया जाता है कोइ भी व्यक्ति जो विधानसभा का सदस्य हो वह मुख्यमंत्री बन सकता है ऐसे नेता को भी मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है जो विधानसभा का सदस्य न हो , चुनाव हार गया हो या उसने चुनाव लड़ा ही न हो लेकिन उसे मुख्यमंत्री बनने के 6 माह के भीतर विधानसभा चुनाव लड़कर उसे जीतना होगा। इस प्रकार मुख्यमंत्री का चयन बहुमत प्राप्त करने वाली या गठबंधन पार्टी से किया जाता है राज्यपाल मुख्यमंत्री को पद और गोपनीयता की सपथ दिलाकर नियुक्त करता है।
मुख्यमंत्री की शक्तियां और कार्य
मुख्यमंत्री के प्रमुख कार्य और शक्तियां निम्नलिखित हैं:
- मुख्यमंत्री विधानसभा का नेता होता है और विधानमंडल तथा राज्यपाल, मंत्रीपरिषद तथा राज्यपाल के मध्य संपर्क सूत्र का कार्य करता है।
- मुख्यमंत्री राज्य के लिए नीति निर्माण के कार्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
- मुख्यमंत्री राज्य मंत्रीपरिषद का अध्यक्ष होता है तथा मंत्रीपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता मुख्यमंत्री ही करता है
- मुख्यमंत्री राज्य योजना बोर्ड का अध्यक्ष होता है।
- मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद का प्रमुख होता है, वह पद से इस्तीफा देकर मंत्रिपरिषद का पतन कर सकता है
- मुख्यमंत्री राज्यपाल और राज्य मंत्रिपरिषद के बीच एक कड़ी के रूप में कार्य करता है।
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